13 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुये 85000 रूपये का जुर्माना
जबलपुर संभाग के छिन्दवाड़ा जिला के परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के आदेश के परिपालन में गुरुवार को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनुराग शुक्ला के निर्देशन में परिवहन विभाग के विशेष जांच दल द्वारा नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर संचालित यात्री वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 40 यात्री वाहनों की जांच कर उनके दस्तावेज, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं का परीक्षण किया गया।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अन्य मार्गों पर संचालित कुछ यात्री वाहन निर्धारित रूट परमिट के बिना केवल पिकनिक, शादी-विवाह जैसे स्पेशल परमिट अथवा ऑल इंडिया परमिट के आधार पर शहर के बस स्टैंड से यात्रियों का परिवहन कर रहे हैं, जो परमिट नियमों के विरुद्ध है। इस पर विशेष जांच दल द्वारा सघन जांच करते हुए चालानी कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान जिन बसों में आपातकालीन द्वार पर सीट लगी मिली अथवा आपातकालीन द्वार खराब स्थिति में पाया गया, ऐसी बसों के फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए गए। वाहन क्रमांक एमएच-31-एफसी-8760, एमपी-34-पी-0355, एमपी-28-पी-0653 एवं एमपी-28-पी-1015 के चालकों को मौके पर ही नोटिस दिए गए। मोटरयान अधिनियम के तहत दस्तावेजों एवं अन्य कमियां पाए जाने पर कुल 13 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 85000 रुपये का राजस्व वसूल किया गया। परिवहन विभाग ने सभी यात्री वाहन संचालकों एवं चालकों को समझाइश दी कि वे मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुरूप ही वाहनों का संचालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भविष्य में भी विधि अनुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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