ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 लागू कराने संभागायुक्त के सख्त निर्देश
286 बल्क वेस्ट जनरेटर पंजीकृत, सीएम हेल्पलाइन और लोकसेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर
जबलपुर। नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संभागायुक्त धनंजय सिंह ने कलेक्टोरेट सभागार में नगरीय निकायों के अधिकारियों की कार्यशाला-सह समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को नियमों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर समय-सीमा में अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
संभागायुक्त ने कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण, शत-प्रतिशत संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन की नियमित मॉनिटरिंग के लिए मापदंड निर्धारित करने तथा डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की सतत निगरानी के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले, 20 हजार वर्गमीटर से अधिक फ्लोर एरिया वाले अथवा अत्यधिक जल खपत वाले भवनों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। अब तक ऐसे 286 संस्थानों का पंजीयन किया जा चुका है।
संभागायुक्त ने बल्क वेस्ट जनरेटर के पंजीयन, स्पॉट फाइन और अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए नागरिक सहभागिता और व्यवहार परिवर्तन भी आवश्यक है। निकायों को जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने निगम क्षेत्र में स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण, खुले में कचरा जलाने पर रोक तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
लंबित शिकायतों पर भी सख्ती
बैठक में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन और लोकसेवा गारंटी के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त धनंजय सिंह ने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को अभियान के तहत लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लंबित शिकायतों और शासन की योजनाओं की जमीनी स्थिति की निगरानी करने को कहा। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।








