बड़वानी में रिश्वत मामले में उपयंत्री दोषी, चार-चार साल की सजा

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बड़वानी में रिश्वत मामले में उपयंत्री दोषी, चार-चार साल की सजा

बड़वानी में रिश्वतखोरी के मामले में विशेष न्यायालय ने उपयंत्री भूपेंद्र पाटीदार को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

लोकायुक्त प्रकरण के अनुसार भूपेंद्र पाटीदार सेंधवा जनपद शिक्षा केंद्र में उपयंत्री के पद पर पदस्थ थे। एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण कार्य का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र जारी करने और लंबित राशि के भुगतान की प्रक्रिया में उपयंत्री की भूमिका थी।

अभियोजन के मुताबिक, मूल्यांकन प्रमाण-पत्र जारी करने के एवज में उपयंत्री ने शिक्षक मुकेश निहाले से 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत देने के इच्छुक नहीं होने पर शिक्षक ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की।

प्रकरण में लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई के बाद मामला विशेष न्यायालय पहुंचा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपयंत्री भूपेंद्र पाटीदार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी माना और चार-चार वर्ष के कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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