भू-अभिलेखों में हेरफेर के आरोप में तत्कालीन पटवारी संदीप जैन निलंबित
गोहद (भिंड)। भू-अभिलेखों में कथित धोखाधड़ी और पदीय कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही के मामले में गोहद के तत्कालीन पटवारी संदीप जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई गोहद के अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी (एसडीएम) द्वारा की गई है।
बिना सक्षम आदेश के बदला भूमि रिकॉर्ड
मामला गोहद स्थित भूमि से जुड़ा है। शिकायतकर्ता संतोबाई बेवा बलराम एवं अन्य, निवासी राम मेला खुर्द, ग्वालियर ने चंबल संभाग आयुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सर्वे नंबर 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3752/1 और 3753 की भूमि के भू-अभिलेखों में पहले बलराम का नाम दर्ज था।
आरोप है कि वर्ष 2024-25 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त भूमि के रिकॉर्ड में रामकुमार पुत्र पंजाब सिंह गुर्जर का नाम दर्ज कर दिया गया।
जवाब असंतोषजनक मिलने पर कार्रवाई
मामले में तत्कालीन पटवारी संदीप जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर स्मरण पत्र भी जारी किया गया। इसके बाद पटवारी ने 30 जुलाई 2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसे एसडीएम कार्यालय ने असंतोषजनक पाया।
एसडीएम कार्यालय के अनुसार, पटवारी का कृत्य शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और भूमि संबंधी अभिलेखों में अनियमितता को दर्शाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संदीप जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका मुख्यालय निर्धारित स्थान पर रहेगा। मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।










