रिटायर टीएंडसीपी जेडी सुनीता सिंह पर लोकायुक्त का शिकंजा, 9.94 करोड़ के खर्च और निवेश का खुलासा

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रिटायर टीएंडसीपी जेडी सुनीता सिंह पर लोकायुक्त का शिकंजा, 9.94 करोड़ के खर्च और निवेश का खुलासा

 

2.83 करोड़ रुपये की वैध आय के मुकाबले 9.94 करोड़ रुपये का खर्च और निवेश, आय से 250 प्रतिशत अधिक संपत्ति का मामला दर्ज

 

भोपाल। नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) भोपाल की सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक सुनीता सिंह भदौरिया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। जांच में करोड़ों रुपये की संपत्तियों, आलीशान बंगले, फार्म हाउस और जमीनों में निवेश का खुलासा हुआ है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुनीता सिंह के पास भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में चार मंजिला बंगला, फार्म हाउस और विभिन्न स्थानों पर जमीनों में निवेश पाया गया है। लोकायुक्त की जांच में उनकी सेवा अवधि के दौरान अर्जित आय और परिवार के कुल खर्च एवं निवेश के बीच बड़ा अंतर सामने आया है।

 

जांच के मुताबिक, 1 अगस्त 1992 से 31 दिसंबर 2025 तक की लगभग 33 वर्षों की सेवा अवधि में सुनीता सिंह और उनके परिवार की कुल वैध आय 2.83 करोड़ रुपये आंकी गई। वहीं, इस अवधि में कुल खर्च और संपत्तियों में निवेश का आंकड़ा 9.94 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस प्रकार ज्ञात आय की तुलना में लगभग 250 प्रतिशत अधिक खर्च और निवेश सामने आया है।

 

जांच में निजी विदेश यात्राओं पर लगभग 21 लाख रुपये खर्च किए जाने की जानकारी भी सामने आई। इसके अतिरिक्त 12.42 लाख रुपये संपत्ति कर और 69.80 लाख रुपये घरेलू खर्च के रूप में दर्ज किए गए। वहीं, उनके पति की नेवरी स्थित जमीन की बिक्री से प्राप्त 72.36 लाख रुपये को वैध आय में शामिल किया गया है।

 

उल्लेखनीय है कि सुनीता सिंह 31 जुलाई 1992 को सहायक संचालक के पद पर नियुक्त हुई थीं और 31 दिसंबर 2025 को संयुक्त संचालक के पद से सेवानिवृत्त हुईं। अपने लंबे सेवाकाल के दौरान वे मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड और भोपाल नगर निगम में भी पदस्थ रहीं।

 

सवाल यह है कि तीन दशक से अधिक के शासकीय सेवाकाल में अर्जित संपत्तियों और घोषित आय के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे पैदा हुआ? अब लोकायुक्त की जांच में संपत्तियों के स्रोत, निवेश और आय के वास्तविक विवरण की पड़ताल मह

त्वपूर्ण होगी।

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