पटाखा व्यवसायियों को अस्थाई लायसेंस जारी करने अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत
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राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को एमपी ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के फुटकर पटाखा व्यवसायियों से ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की जांच कर दीपावली त्यौहार के दौरान अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने अधिकृत कर दिया गया है।
इस बारे में अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनुविभागीय दंडाधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं। ओदश में अनुविभागीय दंडाधिकारी से कहा गया है कि वे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में विस्फोटक नियमों एवं अग्नि सुरक्षा गाईडलाईन को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित स्थानों पर स्वीकृत ले-आउट के अनुपात में आनलाईन प्राप्त आवेदनों पर पटाखा व्यवसायियों को नियमानुसार अस्थाई लायसेंस जारी कर निर्धारित विक्रय स्थल पर सुव्यवस्थित पटाखा दुकाने लगवाना सुनिश्चित करें।
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