अवैध नल कनेक्शन होंगे वैध, करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत; 12 सितंबर की लोक अदालत में बकाया कर जमा करने पर छूट
जबलपुर। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने राजस्व, बाजार एवं जल विभाग की समीक्षा बैठक में नागरिक सुविधाओं और राजस्व व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने शहर में संचालित अवैध नल कनेक्शनों का अभियान चलाकर नियमितीकरण करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को वैध एवं निर्बाध जलापूर्ति का लाभ मिल सके।
बैठक में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक करदाताओं तक पहुंचकर उन्हें बकाया संपत्ति कर, जल कर एवं अन्य कर जमा करने तथा शासन द्वारा दी जा रही नियमानुसार छूट का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
आयुक्त ने जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, राजस्व वसूली में तेजी लाने और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए।
नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य बेहतर जनसुविधाएं, पारदर्शी राजस्व व्यवस्था और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। नागरिक 12 सितंबर की लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने बकाया करों का भुगतान कर नियमानुसार उपलब्ध छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अवैध नल कनेक्शन होने पर उसे नियमों के तहत वैध कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।










