MP में 10 साल पूरे कर चुके संविदाकर्मी होंगे नियमित – हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत!
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने राज्य सरकार की स्टे याचिका खारिज कर दी। अब 10 साल से अधिक लगातार सेवा देने वाले लगभग 5 लाख कर्मचारियों को 2016 की नीति के तहत वर्गीकरण, न्यूनतम वेतनमान और अन्य सेवा लाभ मिलेंगे। कोर्ट ने कहा – लंबे समय तक सेवा लेना और लाभ से वंचित रखना तर्कहीन है। यह फैसला लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी है! यह पूर्ण नियमितीकरण (स्थायी सरकारी नौकरी जैसा) नहीं है, बल्कि वर्गीकरण + नियमित कर्मचारियों जैसा वेतनमान और लाभ देने का आदेश है। कई कर्मचारी 2009 से काम कर रहे हैं और बार-बार अनुबंध बढ़ाए गए हैं, इसलिए कोर्ट ने इसे “स्थायी जरूरत” माना।सरकार अब इन कर्मचारियों का वर्गीकरण कर लाभ देगी। प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन आदेश साफ है।
MP में 10 साल पूरे कर चुके संविदाकर्मी होंगे नियमित – हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत!
Published On: April 23, 2026 5:41 pm

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