नगर निगम ग्रेटर जयपुर की कार्यवाही: बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित रेस्टोरेंट्स और कैफे बंद

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जयपुर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने मालवीय नगर जोन में संचालित तीन रेस्टोरेंट्स और कैफे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जो बिना आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस के संचालन कर रहे थे। सोमवार को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में गठित एक संयुक्त टीम ने इन संस्थानों को बंद कर दिया।

बंद किए गए प्रतिष्ठानों में शामिल हैं:

1. Burger Farm

2. Baristas

3. Coffee Network (तिलक शॉपिंग सेंटर, एल.बी.एस कॉलेज के सामने, राजा पार्क, जयपुर)

निगम द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद, इन संस्थानों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस नहीं प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें नियमानुसार 30 दिनों या लाइसेंस प्राप्त करने तक के लिए बंद कर दिया गया।

मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने जयपुर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान और अन्य खाद्य संबंधित प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि वे नगर निगम से आवश्यक आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर ही संचालन करें। अन्यथा, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालकों की होगी।

यह कदम शहर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सके।

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