जयपुर, श्री गोकुलचंद्रमाजी हवेली पुष्टि मार्गीय ट्रस्ट की संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने का मामला सामने आया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष, जगद्गुरु गो.श्री वल्लभाचार्य महाराज ने बताया कि प्लाट नंबर C-18 अर्जुन मार्ग, न्यू कॉलोनी, पांचबत्ती, जयपुर, जो श्री गोकुलचंद्रमाजी हवेली पुष्टि मार्गीय ट्रस्ट कामां की संपत्ति है, पर अवैध कब्जा किया गया है।
इस संपत्ति के एक हिस्से में वीना शर्मा, पत्नी चेतन शर्मा, किरायेदार हैं। ट्रस्ट द्वारा परिसर खाली कराने हेतु वाद संख्या 8/1996 दायर किया गया था, जो ट्रस्ट के पक्ष में 06 जुलाई 2016 को निर्णीत हुआ था। वर्तमान में इसकी अपील न्यायालय में लंबित है।
फर्जी दस्तावेज और अवैध हस्तांतरण
वीना शर्मा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ट्रस्ट की संपत्ति का एक कूटरचित पट्टा तैयार किया। नगर निगम हेरिटेज, जयपुर के उपायुक्त, किशनपोल जोन से यह स्पष्ट हुआ कि ऐसा कोई भी पट्टा उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद, किशनपोल जोन ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बिना ट्रस्ट को सूचित किए और बिना जांच किए ट्रस्ट का नाम हटा दिया और वीना शर्मा का नाम यू डी टैक्स सर्विस क्रमांक 514915041 पर चढ़ा दिया।
संपत्ति का अवैध बेचान
वीना शर्मा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ट्रस्ट की संपत्ति का बेचान 15 मार्च 2024 को प्रेम सुराणा, मिनाक्षी सुराणा और अंशु सुराणा के नाम कर दिया। ट्रस्ट के अनुसार, ठाकुर जी श्री गोकुलचंद्रमाजी की संपत्ति का बेचान संभव नहीं है।
सरकारी विभागों की लचर प्रक्रिया
सरकारी विभागों की लचर प्रक्रिया के कारण मंदिरों की संपत्तियों पर भू माफियाओं के षड़यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ट्रस्ट ने सभी मीडिया हाउसेस से अपील की है कि वे सरकार को उचित कानून बनाने हेतु प्रेरित करें, ताकि मंदिरों और सनातन परंपरा का संरक्षण हो सके।










