दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ट्रायल कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। यह फैसला उस मामले के संबंध में आया है, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

कोर्ट ने उन्हें कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत और कानूनी अधिकारों का ध्यान रखा जा सके।
कोर्ट द्वारा दी गई रियायतें:
1. पत्नी से मुलाकात की अनुमति: कोर्ट ने केजरीवाल को अनुमति दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। यह मुलाकात प्रतिदिन एक बार होगी और इससे उनके पारिवारिक अधिकारों का सम्मान किया गया है।
2. वकील से मुलाकात की अनुमति: केजरीवाल को प्रतिदिन तीस मिनट अपने वकील से मिलने का अधिकार दिया गया है। यह उनके कानूनी रक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है









