सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चेक बाउंस मामले में मिली जमानत*

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*सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चेक बाउंस मामले में मिली जमानत*

 

सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चेक बाउंस मामले में जमानत मिल गई है। यह मामला 2016 में चेक बाउंस से जुड़ा है, जब कटनी जिला न्यायालय में विजय कनकने द्वारा 1.25 लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर परिवाद दायर किया गया था।

 

सिद्धार्थ कुशवाहा ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी। इससे पहले, कोर्ट ने उनकी गैरहाजिरी पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

 

यह मामला सतना विधायक के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन यह भी सवाल उठाता है कि क्या नेताओं को कानून के समक्ष जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस मामले में आगे की कार्यवाही पर सभी की निगाहें रहेंगी।

 

*चेक बाउंस मामलों में कानूनी प्रक्रिया*

 

चेक बाउंस मामलों में कानूनी प्रक्रिया परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत आती है। इस अधिनियम के तहत, चेक बाउंस होने पर चेक जारीकर्ता को दंड का सामना करना पड़ सकता है।

 

*चेक बाउंस मामलों में जमानत*

 

चेक बाउंस मामलों में जमानत की प्रक्रिया अदालत द्वारा तय की जाती है। अदालत चेक जारीकर्ता की आर्थिक स्थिति, मामले की गंभीरता, और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए जमानत का निर्णय लेती है।

 

*चेक बाउंस मामलों में आगे की कार्यवाही*

 

चेक बाउंस मामलों में आगे की कार्यवाही अदालत द्वारा तय की जाती है। अदालत चेक जारीकर्ता को दंडित कर सकती है, या उन्हें जमानत दे सकती है। इसके अलावा, अदालत चेक जारीकर्ता को चेक की राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है।

 

इस मामले में, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को जमानत मिल गई है, लेकिन आगे की कार्यवाही पर सभी की निगाहें रहेंगी।

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