सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MP में गिरफ्तारी प्रक्रिया बदली, आदेश जारी, अब लिखित कारण देना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MP में गिरफ्तारी प्रक्रिया बदली, आदेश जारी, अब लिखित कारण देना होगा।
भोपाल – मध्यप्रदेश में पुलिस कार्रवाई को लेकर एक बड़ा और अहम बदलाव सामने आया है, अब प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को गिरफ्तारी के ठोस कारण लिखित रूप में बताना अनिवार्य होगा, पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित इकाइयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, नए निर्देशों के अनुसार, गिरफ्तारी से कम से कम दो घंटे पहले आरोपी को लिखित सूचना देना आवश्यक होगा, केवल मौखिक जानकारी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा, यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग के अनुपालन में लागू की गई है, जिसमें गिरफ्तारी के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया था, पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य विधिसम्मत कार्रवाई के साथ‑साथ आम नागरिक के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करना है,
*सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सर्कुलर जारी*
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी यह सर्कुलर नवंबर 2025 में आपराधिक अपील ‘स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आद

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