सिर्फ एक मौका…:किसी अफसर से संपर्क किया तो ट्रांसफर रद्द हो जाएगा

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*सिर्फ एक मौका…:किसी अफसर से संपर्क किया तो ट्रांसफर रद्द हो जाएगा*

(स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में आवेदन, 10 स्थानों की वरीयता देनी होगी)

*भोपाल* लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2025–26 के स्वेच्छा से तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमित अधिकारी-कर्मचारी 14 से 19 मई के बीच ई-एचआरएमआईएस पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in/) पर आवेदन कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन होगी। किसी भी तरह के ऑफलाइन आवेदन या किसी अधिकारी से संपर्क करने पर स्थानांतरण निरस्त कर दिया जाएगा।
हर आवेदक को 10 स्थानों की वरीयता देनी होगी। आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं होगी और एक बार में एक ही आवेदन किया जा सकेगा। सभी आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन 20 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑर्डर पोर्टल और विभागीय आदेश के माध्यम से आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी होंगे।

*वरीयता, आवश्यकता और पद की उपलब्धता के आधार पर ऑटोमेटिक होंगे तबादले*

1- स्थानांतरण के लिए जमा किए गए दस्तावेजों के साथ सेल्फ-अटेस्टेड पत्र लगाना जरूरी है। ऑफिस के प्रभारी से भी दस्तावेजों की पुष्टि करानी होगी। जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच हो चुका है, वे आवेदन नहीं कर सकते। लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर के अधिकारी भी इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे।
2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। यहां ईएलओ, ईआईसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर तैनात रहेंगे। यदि तबादले के पीछे कोई विशेष कारण (जैसे गंभीर बीमारी, पति-पत्नी अलग जिलों में, दिव्यांगता, विधवा/विधुर या सिंगल पैरेंट) है, तो उसका प्रमाणपत्र साथ में लगाना होगा। पोर्टल पर दिखाई गई रिक्तियां अस्थायी होंगी, जिन्हें विभाग बदल सकता है।
3- तबादला वरीयता, आवश्यकता और पद की उपलब्धता के आधार पर ऑटोमेटिक होंगे। सिर्फ आवेदन कर देने से स्थानांतरण की गारंटी नहीं होगी। मुख्यालय बिना कारण बताए आवेदन रद्द कर सकता है।
4- आपसी सहमति से होने वाले पारस्परिक ट्रांसफर भी केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे, लेकिन पद, संवर्ग और विषय एक जैसे होने चाहिए।
5- अगर कोई कर्मचारी खुद के खर्च पर स्थानांतरण लेता है तो उसे किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे।
जिला स्तर के ट्रांसफर ऑफलाइन, पोर्टल में अपडेट करना होगा
6- जिला स्तर पर फिलहाल ट्रांसफर ऑफलाइन होंगे, पर संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी 7 कार्यदिवस के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। गलत या अधूरी जानकारी देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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