तहसील न्यायालयों में अनधिकृत पैरवी पर लगेगी रोक, लॉयर्स फोरम ने सौंपा ज्ञापन
पंजीकृत अधिवक्ता अथवा कानून से अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे पैरवी, तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था की भी उठाई मांग
जबलपुर। तहसील न्यायालयों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पैरवी किए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर लॉयर्स फोरम रांझी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पक्षकारों की ओर से केवल पंजीकृत अधिवक्ता अथवा कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही न्यायालयीन कार्यवाही में पैरवी करें।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पैरवी किए जाने से न्यायालयीन एवं विभागीय कामकाज में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इससे व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही विधिक प्रक्रिया के संचालन में भी कठिनाई आती है। लॉयर्स फोरम ने 30 अक्टूबर को रांझी तहसील कार्यालय परिसर में हुए विवाद का भी उल्लेख करते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता जताई।
इसके साथ ही तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं के लिए पृथक बैठक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग भी की गई, ताकि अधिवक्ता अपने न्यायालयीन कार्य सुचारु रूप से कर सकें।
ज्ञापन सौंपने के दौरान सीपी सिंह, देवराज चौधरी, संजीव कनौजिया, अशोक रेड्डी, मनोज यादव, सुमित सेनगुप्ता, मुकेश कुशवाहा, राजेंद्र मिश्रा एवं प्रीति धनछरिया सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।










