दीपावली और आगामी त्योहारों पर प्रशासन सख्त, बिना अनुमति नहीं होंगे सार्वजनिक आयोजन; बाइक रैली और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध
दो माह तक लागू रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश, सोशल मीडिया से लेकर होटल-लॉज और किरायेदारों तक पर प्रशासन की निगरानी
जबलपुर। दीपावली एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना सक्षम प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। बिना अनुमति आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को अवैध मानते हुए आयोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में दोपहिया वाहन रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही डीजे के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।
धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नारों और गानों पर सख्ती
आदेश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक नारे, गाने अथवा ऐसी सामग्री का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो। नियमों का उल्लंघन होने पर आयोजकों के साथ डीजे उपलब्ध कराने वाले टेंट हाउस संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
किरायेदारों और होटल संचालकों को भी निर्देश
प्रशासन ने घरेलू एवं व्यावसायिक सहायकों को रखने से पहले संबंधित थाने में जानकारी देना अनिवार्य किया है। होटल, लॉज और धर्मशाला संचालकों को ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र लेकर प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में जानकारी पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी। पेइंग गेस्ट रखने और मकान किराये पर देने की सूचना भी संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है।
पेट्रोल की खुली बिक्री और संवेदनशील क्षेत्रों में आतिशबाजी पर रोक
पेट्रोल पंपों से बोतल, डिब्बे अथवा अन्य खुले पात्रों में पेट्रोल एवं ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों, ई-सिगरेट और अवैध सिगरेट के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
आयुध निर्माणी क्षेत्र एवं डिपो की 100 मीटर की परिधि तथा शहपुरा-भिटौनी स्थित प्राकृतिक तेल एवं एलपीजी गैस भंडारण क्षेत्र के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में पटाखे और आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर
आदेश में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ, साम्प्रदायिक फोटो, वीडियो और संदेश प्रसारित करने, साझा करने, लाइक अथवा कमेंट करने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सोशल मीडिया समूहों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा पशुओं को खुले में सड़कों पर छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।
उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान शांति, सामाजिक सौहार्द और नागरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सभी नागरिकों, आयोजकों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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