निजी अस्पतालों पर सख्ती: स्टाफ की नियुक्ति से पहले पुलिस व डिग्री सत्यापन अनिवार्य, सीएमएचओ के निर्देश जारी

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निजी अस्पतालों पर सख्ती: स्टाफ की नियुक्ति से पहले पुलिस व डिग्री सत्यापन अनिवार्य, सीएमएचओ के निर्देश जारी

 

जबलपुर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने सभी निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मचारी की नियुक्ति से पहले उसका पुलिस सत्यापन, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता और वैध पंजीयन का सत्यापन अनिवार्य होगा।

 

सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नियम चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, आयुष चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर समान रूप से लागू रहेगा।

 

वैधानिक परिषदों से करना होगा पंजीयन का सत्यापन

 

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति से पहले संबंधित कर्मचारी का पंजीयन मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC), डेंटल काउंसिल, मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल, होम्योपैथी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल अथवा आयुष काउंसिल जैसी वैधानिक संस्थाओं से अनिवार्य रूप से जांचा जाए।

 

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

 

सीएमएचओ ने स्पष्ट किया है कि बिना आवश्यक सत्यापन और वैध पंजीयन के किसी व्यक्ति को नियुक्त करना गंभीर अनियमितता माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित निजी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के तहत वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

 

दस्तावेज सुरक्षित रखने के भी निर्देश

 

सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में होने वाली प्रत्येक नियुक्ति से संबंधित सत्यापन दस्तावेज सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकें।

 

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से फर्जी डिग्रीधारकों और अपंजीकृत व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगेगी, जिससे मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

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