जबलपुर। तहसील कार्यालयों में समय पर कार्य नहीं होने की शिकायतों के बीच रांझी के नायब तहसीलदार आदर्श जैन पर लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। निर्धारित समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के दो प्रकरणों में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने उन पर कुल 500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का उद्देश्य आम नागरिकों को तय समय-सीमा में शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद समय-सीमा का पालन नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासनिक आदेश के अनुसार सेवाएं देने में हुई देरी के आधार पर अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित राशि पांच दिनों के भीतर साइबर ट्रेजरी के माध्यम से शासन के खाते में जमा की जाए तथा जमा रसीद लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत की जाए। यदि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है तो यह रकम संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूल की जाएगी।
यह कार्रवाई उन आवेदकों के लिए भी एक संदेश मानी जा रही है, जो लंबे समय तक अपने शासकीय कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं। वहीं प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।










