निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार की सख्ती: होटल अर्क द कोर्टयार्ड पर ₹1 लाख जुर्माना, अवैध रेस्टोरेंट सील
जबलपुर। जन सुरक्षा और स्वच्छता मानकों से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलहरी मेन रोड स्थित होटल अर्क द कोर्टयार्ड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया तथा उसके रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
नगर निगम की स्वास्थ्य, अग्निशमन, बाजार, अतिक्रमण एवं भवन शाखा की संयुक्त टीम ने होटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम की कमी पाई गई, पर्याप्त वेंटिलेशन व्यवस्था नहीं थी तथा किचन में गंदगी और वेंटिलेशन का अभाव मिला।
जांच में यह भी पाया गया कि स्वीकृत नक्शे एवं निर्धारित क्षेत्र से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से रेस्टोरेंट और बार का संचालन किया जा रहा था। इन गंभीर खामियों को देखते हुए नगर निगम ने होटल प्रबंधन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की।
उपायुक्त संभव अयाची ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अग्नि सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
कार्रवाई के दौरान सहायक अग्निशमन अधिकारी राजेन्द्र पटैल, नीलेश पाटीदार, सहायक यंत्री अभिनव मिश्रा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोला राव, स्वास्थ्य निरीक्षक किशन दुबे, अखिलेश सिंह भदौरिया एवं संभागीय यंत्री अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।










