
नई दिल्ली ( उजला दर्पण )।। दिल्ली High Court ने यौन उत्तेजना बड़ाने वाली दवा वियाग्रा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत का मानना है कि इस नाम पर सिर्फ अमेरिकी कंपनी Pfizer का ही अधिकार है।
यौन संबंधों से जुड़ी Problems के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा ‘VIAGRA‘ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस VIAGRA के ट्रेडमार्क को लेकर चल रही सुनवाई में कहा है कि इस पर पूरा हक Pfizer का है। फाइजर एक अमेरिकी दवा कंपनी है, जिसकी दवाईयों का पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता हैं। जस्टिस संजीव नरूला ने सुनवाई के दौरान कहा कि फाइजर ने सबसे पहले वियाग्रा शब्द दिया था, जिसका डिक्शनरी में कोई अर्थ अस्तित्व में नही है। कंपनी की ओर से निरंतर इस शब्द का इस्तेमाल उक्त दवा के लिए होता रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेजों का अध्ययन करने और रजिस्ट्रेशन आदि के कागज भी बताते हैं कि इस पर PFIZER का ही अधिकार है।
उन्होंने कहा कि अब जब VIAGRA शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल किया गया है, तो इसके पीछे भी Pfizer का ही योगदान था। इस तरह PFIZER ही वियाग्रा शब्द पर एकाधिकार रखती है। साथ अदालत ने रिनोविजन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को आदेश दिया है कि वह VIGOURA के नाम से अपनी दवा की बिक्री बंद कर दे। अदालत ने कहा कि यह नाम काफी हद तक VIAGRA जैसा ही प्रतीत होता है और जिससे खरीदने वालों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। गौरतलब है कि रिनोविजन कंपनी VIGOURA नाम से होम्योपैथिक दवा की बिक्री करती है।
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जस्टिस नरुला ने यह भी कहा कि हम आदेश देते हैं कि रिनोविजन या फिर कोई अन्य कंपनी VIGOURA नाम से दवा नहीं बेच सकती है, जो VIAGRA जैसा ही लगता है। इससे फाइजर के ट्रेडमार्क अधिकारों का हनन प्रतीत होता है।
अदालत ने कहा कि VIGOURA और VIAGRA को बोलने पर ध्वनि एक सी प्रतीत होती है। इससे लोगों में भ्रम होता है। इस तरह यह ट्रेडमार्क अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने VIGOURA कि कंपनी पर जुर्माना भी लगाया है। बेंच ने रिनोविजन को आदेश दिया है कि वह फाइजर को 3 लाख रुपये अदा करे।
दरअसल फाइजर ने अदालत में केस दायर किया था कि रिनोविजन की ओर से ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया जा रहा है। वह जर्मनी में बनी होम्योपैथिक दवा को VIGOURA नाम से बेच रही है। इसी को लेकर PFIZER की आपत्ति थी कि यह नाम हमारी मशहूर टैबलेट VIAGRA से मिलता-जुलता है। ऐसा करना ट्रेडमार्क नियमों का उल्लंघन है।










