संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए राहत भरी खबर…

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( उजला दर्पण सीनियर रिपोर्टर रामगोपाल सिंह उईके )

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है..

भोपाल  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) मध्यप्रदेश ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब यदि किसी संविदा कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को संविदा पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस संबंध में 1 जुलाई को मिशन संचालक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्हें मृत्यु की तारीख से 6 महीने के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर राज्य कार्यालय को भेजने को कहा गया है। इसके बाद मिशन संचालक स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

किन्हें मिलेगा नौकरी का हक

अनुकंपा नियुक्ति के लिए सबसे पहले मृत कर्मचारी की पत्नी या पति को मौका मिलेगा। यदि वे अयोग्य हैं या नियुक्ति नहीं लेना चाहते तो उनकी संतान, विधवा बहू, दत्तक संतान या अविवाहित भाई-बहन को भी यह अवसर मिल सकेगा। अगर मृतक के परिवार में सभी सदस्य सहमत हों तो किसी एक को नामांकित कर नौकरी दी जा सकेगी।

क्या होंगी शर्तें

नियुक्ति उन्हीं पदों पर होगी जिनकी ग्रेड पे 2800 या उससे कम हो। जिस व्यक्ति को नौकरी मिलनी है, उसके पास उस पद के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। परिवार को यह शपथ पत्र देना होगा कि नियुक्त होने वाला सदस्य सभी का ठीक से पालन-पोषण करेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो उसकी नौकरी खत्म की जा सकती है।

वैकल्पिक व्यवस्था

यदि आश्रित पात्र न हो या पद उपलब्ध न हो अथवा परिवार अनुकंपा नियुक्ति नहीं लेना चाहता है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा एकमुश्त 2 लाख की सहायता राशि देकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिवार का कोई सदस्य पूर्व से शासकीय या अर्ध-शासकीय सेवा में कार्यरत हो तो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा।

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