लाड़ली बहनों का खत्म हुआ इंतजार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 मई को लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजेंगे*

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*लाड़ली बहनों का खत्म हुआ इंतजार*

 

*मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 मई को लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजेंगे*

 

(मुख्यमंत्री सीधी जिले के मंझौली से बहनों को योजना की 24 वीं किश्त जारी करेंगे)

 

*भोपाल* (समाचार कंट्रोल रूम) मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनें बीते कई दिन से योजना की अगली किश्त जारी होने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन उनका यह इंतजार खत्म हो गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव 15 मई को उनके खाते में 1250 रुपए भेजेंगे। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधी जिले के मंझौली से बहनों को योजना की 24 वीं किश्त जारी करेंगे। इस दिन लाड़ली बहना योजना का राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में सीएम लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे।

 

*2023 में शुरू हुई थी योजना*

 

गौरतलब है कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। उस समय योजना की राशि 1000 रुपए प्रतिमाह थी। जिसे बाद में बढाकर 1250 रुपए कर दिया गया।

 

*आवश्यक दस्तावेज*

 

समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.

समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी

 

आधार कार्ड

UIDAI द्वारा जारी फोटो आईडी

 

मोबाइल नंबर

समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर

 

*कौन है योजना का पात्र?*

 

मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

 

विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

 

आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

 

*इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ*

 

1). जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।

 

2). जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।

 

3). जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

 

4). जो स्‍वयं भारत सरकार/ राज्‍य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्‍त कर रही है।

 

5). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।

 

6). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।

 

7). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्‍थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।

 

8). जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के पास संयुक्‍त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।

 

9). जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़ के ) हो।

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