जस्टिस नरेंद्र प्रताप सिंह बने उपलोकायुक्त:मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल ने की नियुक्ति, तीन दिन पहले हुए हैं पीएस लॉ से रिटायर

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(रामगोपाल सिंह उईके/ उजला दर्पण)

जस्टिस नरेंद्र प्रताप सिंह

भोपाल  राज्य शासन ने उप लोकायुक्त के पद पर जस्टिस नरेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद जस्टिस सिंह को उप लोकायुक्त बनाने के आदेश जारी हुए हैं। जस्टिस सिंह उज्जैन के जिला और सत्र न्यायाधीश तथा विधि विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं और 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं। उप लोकायुक्त का कार्यकाल छह साल के लिए होता है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अनुशंसा पर की गई है।
मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के सेक्शन 3 के सब सेक्शन (1) के अंतर्गत राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने नरेंद्र प्रताप सिंह को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश आज जारी कर दिए हैं। उप लोकायुक्त बनाए गए नरेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति के बाद प्रदेश में लीगल रिफार्म्स में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके पहले जस्टिस एसके पालो उपलोकायुक्त रह चुके हैं लेकिन वर्तमान में उपलोकायुक्त पद पर कोई पदस्थ नहीं है।

सत्येंद्र कुमार सिंह हैं लोकायुक्त

प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। लोकायुक्त पद की शपथ जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने 10 मार्च 2024 को ली है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष के लिए होगी

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