सर्वोच्चय न्यायालय के निर्णय के परिपालन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करेगा नगर निगम को सर्विस चार्ज का भुगतान, नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा के दौरान बनी सहमती

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सर्वोच्चय न्यायालय के निर्णय के परिपालन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करेगा नगर निगम को सर्विस चार्ज का भुगतान, नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा के दौरान बनी सहमती

*नया बाजार के व्यापारियों के साथ भी निगमायुक्त की हुई बैठक, 31 मार्च के पूर्व समस्त बकाया करों की राशि जमा करने निगमायुक्त ने दिये निर्देश*

 

*31 मार्च तक बकाया करों की राशि जमा नहीं करने पर की जायेगी सख्त कार्रवाई*

स्टेडियम स्थित निगम स्वामित्व की दुकानों में किराये जमा न करने पर सख्ती से की गई वसूली, तालाबंदी की भी की गई कार्यवाही24 घण्टे में किराया जमा नही करने पर उप-किरायेदारी पर दी गई दुकानों का आवंटन होगा निरस्त

जबलपुर। शहर के बुनियादी ढांचे और जन-सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नगर निगम को सर्विस चार्ज का भुगतान करेगी। इसके साथ ही, 31 मार्च की समय सीमा को देखते हुए निगम ने बकाया करों और दुकान किरायों की वसूली भी सख्ती से करेगा।

 

*ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिली बड़ी सहमति*

 

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के कुशल निर्देशन में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों अपर आयुक्त अरविंद शाह, श्रीमती अंजू ठाकुर, प्रभारी कॉल सेंटर देवेंद्र पटैल ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महाप्रबंधक से सकारात्मक चर्चा की। महाप्रबंधक ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पालन में पुणे स्थित मुख्यालय से पत्राचार शुरू कर दिया गया है। बजट एलोकेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही सर्विस चार्ज की राशि निगम को हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिससे शहर के विकास कार्यों को नई ऊर्जा मिलेगी।

 

*व्यापारियों से संवाद और समय सीमा*

 

निगमायुक्त ने नया बाजार के व्यापारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च से पूर्व सभी प्रकार के बकाया करों का भुगतान सुनिश्चित करें। समय पर कर अदायगी न केवल एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, बल्कि यह शहर की प्रगति में भी सीधा योगदान देता है।

 

*बकायादारों पर सख्त कार्रवाईः दुकानों में तालाबंदी*

 

निगम स्वामित्व की दुकानों का किराया जमा न करने वालों के खिलाफ विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है, स्टेडियम स्थित दुकानों पर किराया जमा न होने की स्थिति में तालाबंदी की कार्यवाही की गई है। उप-किरायेदारी पर दी गई दुकानों के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। किराया जमा न होने या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। कार्यवाही के दौरान बाजार अधीक्षक राजेन्द्र कुमार दुबे, नोडल अधिकारी ट्रेड लायसेंस शाखा के साथ टीम में के.के. तिवारी, राम स्वरूप रजक, मनोज श्रीवास्तव, अजय पसेरिया, संदीप जोशी, अमित पाण्डेय, वैंकट एवं बिभाग के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

*निगम की अपील*

 

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सभी सम्मानित दुकानदारों और करदाताओं से 31 मार्च के पूर्व समस्त बकाया करों की राशि जमा कर निगम की अप्रिय कार्यवाही से बचने अपील की है। उन्होंने अनुरोध कर कहा है कि व्यापारी और करदाता अपने निकटतम संभागीय कार्यालयों या मुख्यालय स्थित कैश काउंटर पर आकर सुबह 10ः00 बजे से शाम 07ः00 बजे तक बकाया करों की राशि जमा कर सकते हैं।

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