( उजला दर्पण सीनियर रिपोर्टर रामगोपाल सिंह उईके )
जबलपुर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने गोरखपुर तहसील के अंतर्गत मौजा पिंडरई की खसरा नम्बर 112 की तालाब मद की भूमि के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तथा क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।कारण:अवैध रूप से मिट्टी से भरकर समतलीकरण उपरांत विक्रय किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
– तहसीलदार गोरखपुर को जांच करने के निर्देश दिये गये थे।
करवाई खसरा नंबर 112 के सभी बंटाकों में तालाब मद के स्वरूप में किए जा रहे समतलीकरण सहित किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।खसरा नंबर 112 के सभी बंटांकों की भूमि के क्रय-विक्रय पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। संबंधितों को न्यायालय में मय दस्तावेज के आहूत किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं।












